साहिबगंज के सीमावर्ती इलाकों में 23 अप्रैल तक ड्राई डे,शराब बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध

साहिबगंज के सीमावर्ती इलाकों में 23 अप्रैल तक ड्राई डे,शराब बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध

22 Apr 2026 |  15

 



पूर्वांचल सूर्य प्रतिनिधि



साहिबगंज।पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र साहिबगंज जिला प्रशासन ने सीमावर्ती इलाकों में विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। उपायुक्त दीपक कुमार दुबे के निर्देश पर पश्चिम बंगाल सीमा से पांच किलोमीटर के दायरे में आने वाले क्षेत्रों में ड्राई डे घोषित किया गया है। यह प्रतिबंध 21 अप्रैल को शाम 6 बजे से लेकर 23 अप्रैल को शाम 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस अवधि में सभी तरह की शराब की बिक्री और वितरण पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। सीमा से पांच किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी शराब लाइसेंसधारी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।होटल,रेस्तरां,बार और क्लब में शराब परोसने या बेचने की अनुमति नहीं होगी। किसी भी स्थान पर शराब का भंडारण, परिवहन और वितरण पूरी तरह वर्जित रहेगा।  



जिला प्रशासन के अनुसार कंपोजिट शराब दुकान- रजिस्ट्री ऑफिस से फुलवरिया,कंपोजिट शराब दुकान-कोटालपोखर बाजार से गुमानी, कंपोजिट शराब दुकान- राधानगर से बेगमगंज, कंपोजिट शराब दुकान- मंगलहाट, कंपोजिट शराब दुकान- राजमहल सदर अस्पताल से साहिबगंज रोड, देशी शराब दुकान- राजमहल रजिस्ट्री ऑफिस से फुलवरिया तथा गीता बर्मन विशाल बार एवं रेस्टोरेंट, राजमहल सहित सभी शराब दुकानें बंद रहेंगी।



 जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। नियमों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित व्यक्ति या प्रतिष्ठान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त दीपक कुमार दुबे ने कहा कि चुनाव के दौरान शांति एवं निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। आम नागरिकों से भी अपील की गई है कि वे नियमों का पालन करें और प्रशासन का सहयोग करें।


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