प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के निर्देश पर डालसा टीम ने बाल विवाह होने से रोका
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के निर्देश पर डालसा टीम ने बाल विवाह होने से रोका
26 Oct 2025 | 32
पूर्वांचल सूर्य संवाददाता,पाकुड़। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ शेष नाथ सिंह के निर्देश से सूचना के आधार पर मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ के सचिव रूपा बंदना किरो ने मौके पर पहुंच कर पाकुड़ जिले के एक गांव में बाल विवाह होने से रोका गया,जिसमें लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के डिप्टी चीफ मोहम्मद नुकूमुद्दीन शेख, जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ के पैरा लीगल वॉलिंटियर्स याकूब अली एवं अन्य सदस्य भी मौजूद रहे।
बाल विवाह जैसे कुरीतियों पर जागरूक करते हुए बाल विवाह से संबंधित होने वाले दुष्परिणामों के बारे में सचिव रूपा बंदना किरो ने ग्रामीणों को विस्तारपूर्वक बताया और ऐसे घटना की खबर मिलते ही जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ को सूचना देने के बारे में ग्रामीणों को कहा। साथ ही बाल विवाह करने वालो से लेकर शामिल होने वालों पर कठोर कानूनी कार्रवाई के प्रावधान पर जानकारी देते हुए ग्रामीणों को जागरूक किया गया।