पूर्वांचल सूर्य प्रतिनिधि
सिमरिया/चतरा।परिवहन सुरक्षा और मोटरवाहन अधिनियम के अनुपालन को लेकर को सिमरिया अनुमंडल कार्यालय सभागार में बुधवार को एसडीओ महेश्वरी प्रसाद की अध्यक्षता में बैठक हुई।बैठक में सभी ट्रांसपोर्टरों और एनटीपीसी/ सीसीएल के परियोजना प्रमुख,महाप्रबंधक और प्रतिनिधि शामिल हुए।
6 घंटे से ज्यादा परिचालन के लिए 2 चालक जरूरी
बैठक में निर्देश दिया गया कि जिन परिवहन वाहनों का प्रतिदिन 6 घंटे से अधिक लगातार परिचालन हो,उनमें दो वाहन चालकों की व्यवस्था अनिवार्य होगी। 500 किलोमीटर से अधिक लंबी दूरी की यात्रा में प्रतिदिन अधिकतम 10 घंटे और प्रति सप्ताह 54 घंटे तक ही परिचालन की अनुमति होगी।
9 घंटे का विश्राम अनिवार्य
वाहन चालकों को ड्यूटी समाप्ति के बाद अगली ड्यूटी शुरू करने से पहले लगातार 9 घंटे का विश्राम देना सुनिश्चित करने को कहा गया।
नशे में वाहन चलाने पर सख्ती
सभी ट्रांसपोर्टरों को सड़क सुरक्षा मानकों का पालन,निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाने और चालकों द्वारा किसी भी तरह का नशा न करने का सख्त निर्देश दिया गया। चालकों को वैध ड्राइविंग लाइसेंस साथ रखने को कहा गया।
प्रमाण- पत्र जमा करने का निर्देश
सभी ट्रांसपोर्टरों को वाहन परिचालन,चालक व्यवस्था और निर्धारित मानकों के अनुपालन से संबंधित प्रमाण-पत्र समर्पित करने का निर्देश दिया गया। सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रमुखों से चालकों के उन्मुखीकरण के लिए कार्यशाला आयोजित करने का अनुरोध किया गया।
सीसीएल को चौकीदार रखने का निर्देश
बैठक में सीसीएल आम्रपाली प्रबंधन को उपायुक्त चतरा के पूर्व निर्देश के आलोक में चौकीदार की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया। बैठक में मोटरवाहन अधिनियम 1988 और मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुपालन पर जोर दिया गया।
इस मौके पर एनटीपीसी, सीसीएल के अधिकारी और विभिन्न ट्रांसपोर्टर मौजूद थे।