पति के मर्जी से सेक्स नहीं करने पर पति बीवी को पिट सकता है!!

पाकिस्तान में कानूनी दर्जा हासिल संस्था काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी (CII) ने की सिफारिश

27 May 2016 |  770

CII संसद को इस्लाम के मुताबिक कानून बनाने की सलाह देता है। हालांकि, इसकी सिफारिशें मानने को संसद बाध्य नहीं है। संस्था ने कहा है- अगर औरत पति का कहना न माने, उसके मुताबिक कपड़े न पहने, फिजिकल होने से मना करे तो पति उसे पीट सकता है। साथ ही गर्भधारण (कंसीव) के 120 दिन बाद अबॉर्शन करवाने को हत्या करना माना जाए।CII के बिल के मुताबिक, महिलाएं हिजाब न पहने, अजनबियों से बात करें, ज्यादा ऊंची आवाज में बोलें और शौहर की इजाजत के बिना किसी को पैसे दें तो शौहर पिटाई कर सकता है। यह भी कहा गया है कि महिला नर्सें पुरुष मरीजों का ध्यान नहीं रख सकतीं। प्राइमरी एजुकेशन के बाद लड़कियां को-एड स्कूलों में नहीं पढ़ सकतीं। महिलाएं किसी फौजी लड़ाई में हिस्सा नहीं ले सकतीं। साथ ही वे एडवरटाइज में काम नहीं कर सकतीं। महिलाएं फॉरेन डेलिगेशन का वेलकम नहीं कर सकतीं। वे पुरुषों से घुलमिल नहीं सकतीं, अजनबियों संग घूमने-फिरने नहीं जा सकतीं।

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